केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) से संबंधित Swamy's Handbook एवं DoPT के नवीनतम नियमों का विस्तृत संकलन नीचे दिया गया है:
1. पात्रता (Eligibility)
- न्यूनतम सेवा अवधि: कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने यात्रा शुरू करने की तारीख तक न्यूनतम 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, वह स्वयं और अपने परिवार के लिए LTC का लाभ उठाने का पात्र है।
- ब्लॉक वर्ष का निर्धारण: यदि किसी अधिकारी की नियुक्ति 31-12-2022 को हुई है, तो वह दो-वर्षीय ब्लॉक 2024-2025 के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि, जो कर्मचारी 1-1-2025 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं, वे इस विशिष्ट ब्लॉक का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
- अनाधिकृत अनुपस्थिति (FR 17-A): FR 17-A के तहत घोषित अनाधिकृत अनुपस्थिति को 'सेवा में व्यवधान' (Break in Service) माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ न किया गया हो।
- रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष शर्तें: (a) रेलवे कर्मचारियों के लिए होम टाउन LTC पूरी तरह वर्जित है। उन्हें केवल 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार "ऑल इंडिया" LTC की अनुमति दी जाएगी। (b) जिस कैलेंडर वर्ष में वे AILTC का लाभ उठाना चाहते हैं, उस वर्ष का प्रिविलेज पास सरेंडर करके PPSC सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।
- AI यात्रा की समय-सीमा: ऑल इंडिया LTC का लाभ उठाते समय, मुख्य यात्रा संबंधित कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर को या उससे पहले शुरू होना अनिवार्य है।
2. मुख्य बिंदु (Salient Points)
- होम टाउन की घोषणा: प्रत्येक सरकारी सेवक को अपने home town की घोषणा करनी होगी। पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार विभागाध्यक्ष द्वारा इसमें बदलाव स्वीकृत किया जा सकता है।
- पति-पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर: वे अलग-अलग होम टाउन घोषित कर सकते हैं और अपने मूल परिवारों के लिए अलग से LTC का दावा कर सकते हैं।
- अवकाश की स्थिति: LTC का लाभ किसी भी स्वीकृत अवकाश के दौरान लिया जा सकता है, लेकिन बिना छुट्टी लिए केवल वीकेंड्स पर नहीं।
3. LTC के प्रकार (Types of LTC)
- LTC टू होम टाउन: दो कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में एक बार देय।
- LTC टू एनी प्लेस in India (AILTC): चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में एक बार देय।
- नए भर्ती कर्मचारियों के लिए पात्रता: शुरुआती 8 वर्षों के दौरान प्रत्येक 4-वर्षीय ब्लॉक में पहले 3 अवसरों पर 'होम टाउन' और चौथे अवसर पर 'ऑल इंडिया' LTC मिलता है।
4. ब्लॉक वर्ष और कैरी-फॉरवर्ड (Grace Period)
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित ब्लॉक वर्ष में LTC का उपयोग नहीं कर पाता, तो वह अगले ब्लॉक के पहले वर्ष (ग्रेस पीरियड) में उस पुरानी पात्रता का उपयोग कर सकता है।
5. यात्रा के साधन एवं हवाई यात्रा के कड़े नियम
- हवाई यात्रा की सुविधा केवल पे-मैट्रिक्स लेवल 9 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है।
- 3 अधिकृत ट्रैवल एजेंट (ATAs) अनिवार्य: टिकट अनिवार्य रूप से केवल (1) M/s Balmer Lawrie and Company Ltd., (2) Ashok Travels and Tours, (3) IRCTC से ही बुक होने चाहिए।
- टिकट यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले बुक करने अनिवार्य हैं।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER), J&K, लद्दाख और A&N के लिए विशेष छूट
गैर-हकदार कर्मचारी भी निर्धारित रेलहेड तक ट्रेन से और वहां से आगे इन विशेष क्षेत्रों के लिए हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते टिकट 3 अधिकृत एजेंटों से बुक हों।
7. LTC अग्रिम एवं दावों का निपटान (Advance & Claims)
- कुल अनुमानित किराए का 90% तक अग्रिम लिया जा सकता है।
- अग्रिम लेने पर: वापसी यात्रा के 1 महीने के भीतर बिल जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा 2% दंडात्मक ब्याज के साथ एकमुश्त वसूली होगी।
- अग्रिम न लेने पर: यात्रा पूरी होने के 3 महीने के भीतर दावा जमा करना आवश्यक है।
8. अर्जित अवकाश का नगदीकरण (Encashment of EL)
LTC का लाभ उठाते समय एक अवसर पर अधिकतम 10 दिनों की EL का नगदीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते लीव अकाउंट में कम से कम 30 दिनों की EL शेष बचे।
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