यात्रा भत्ता (TA) एवं दैनिक भत्ता नियमावली

7th Pay Commission के तहत सरकारी दौरे (Official Tour) एवं स्थानांतरण (Transfer) पर मिलने वाले भत्तों की आधिकारिक संशोधित दरें:

1. दौरे पर दैनिक भत्ता (DA on Tour) - संशोधित दरें

पे-मैट्रिक्स लेवल होटल प्रतिपूर्ति सीमा (Revised) शहर के भीतर टैक्सी खर्च दैनिक भोजन बिल (Revised)
लेवल 14 और ऊपर ₹9,375 प्रति दिन वास्तविक AC टैक्सी ₹1,500 प्रति दिन
लेवल 12 और 13 ₹5,625 प्रति दिन अधिकतम 50 किमी तक AC टैक्सी ₹1,250 प्रति दिन
लेवल 9 से 11 ₹2,812.5 प्रति दिन नॉन-AC टैक्सी (अधिकतम ₹422.5/दिन) ₹1,125 प्रति दिन
लेवल 6 से 8 ₹937.5 प्रति दिन नॉन-AC टैक्सी (अधिकतम ₹281.25/दिन) ₹1,000 प्रति दिन
लेवल 5 और नीचे ₹562.5 प्रति दिन नॉन-AC टैक्सी (अधिकतम ₹141.25/दिन) ₹625 प्रति दिन
पैदल यात्रा भत्ता: पैदल तय की गई आधिकारिक यात्राओं के लिए अब ₹19 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान देय होगा। बशर्ते वहां की राज्य सरकार ने ऑनलाइन दर जारी नहीं किया गया हो।

2. यात्रा पात्रता (Travel Entitlement)

3. सड़क मार्ग माइलेज एवं वाहन परिवहन दरें

4. स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता (T.A. on Transfer)

5. टीए दावों की प्रस्तुति की समय-सीमा

दौरा, स्थानांतरण या प्रशिक्षण पूरा होने के बाद संबंधित TA दावा (Claim Bill) जमा करने की अधिकतम समय-सीमा यात्रा पूरी होने की तिथि से 60 दिन निर्धारित है। सेवानिवृत्ति (Retirement) के मामलों में यह समय-सीमा 180 दिन होती है।

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